भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब तक कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा, हालांकि इसका वास्तविक भुगतान अप्रैल 2026 (मई माह के वेतन) से किया जाएगा।
एरियर का भी मिलेगा फायदा
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के चलते कर्मचारियों को जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर भी दिया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि यह एरियर राशि एक साथ न देकर 6 समान किस्तों में दी जाएगी।
यह किस्तें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में कर्मचारियों के खाते में आएंगी।
रिटायर्ड और मृत कर्मचारियों के लिए खास प्रावधान
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों की इस अवधि (1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान सेवानिवृत्ति हो चुकी है या उनका निधन हो गया है, उनके मामले में एरियर की राशि एकमुश्त दी जाएगी। यह भुगतान संबंधित कर्मचारी या उनके नामांकित सदस्य को मिलेगा।
महत्वपूर्ण बातें
महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूरे रुपये में जोड़ा जाएगा
50 पैसे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा
महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा
इस बढ़ोतरी का खर्च संबंधित विभाग अपने स्वीकृत बजट से ही वहन करेंगे
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। जहां एक ओर हर महीने मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी होगी, वहीं एरियर के रूप में अतिरिक्त राशि भी कर्मचारियों के खाते में पहुंचेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।

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