Sunday, March 1, 2026

एमपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 मार्च 2026 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में मंत्रालय, वल्लभ भवन से संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। आदेश के अनुसार, यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत लागू होगा। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में संशोधन करते हुए 4 मार्च को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश के रूप में मान्यता दी गई है। यह निर्णय होली के पावन अवसर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालयों, संस्थानों और संबंधित विभागों में उक्त तिथि को अवकाश प्रभावी रहेगा। आदेश की प्रति सभी विभागों, आयोगों, जिला कलेक्टरों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है।

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