नई दिल्ली/भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति से जुड़ा चर्चित ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने अपनी सजा और दोषसिद्धि के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की गई है। दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत ग्रामीण विकास बैंक में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी जांच से हुई थी। जांच के बाद केस अदालत में पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान राजेंद्र भारती को दोषी पाया गया। नई दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ‘लिली थॉमस’ फैसले के तहत उनकी विधायकी भी चली गई और वे विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो गए। यही वजह रही कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम बन गया। अब राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए अपनी सजा को चुनौती दी है। उन्होंने अदालत से न सिर्फ सजा को रद्द करने की मांग की है, बल्कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की भी अपील की है, ताकि उनकी राजनीतिक स्थिति पर पड़े असर को रोका जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी, जहां यह तय होगा कि भारती को किसी तरह की राहत मिलती है या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम का असर मध्यप्रदेश की सियासत पर भी साफ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस इसे कानूनी लड़ाई के तौर पर देख रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक समीकरण भी इस मामले से प्रभावित होते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर, अब सबकी नजर 15 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह मामला नया मोड़ ले सकता है।

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