बाणगंगा इलाके में बनायी जा रही स्मार्ट रोड मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर भोपाल और नगर कमिश्नर समेत 4लोगो को नोटिस जारी किया है ये नोटिस पार्षद साबिस्ता अली की याचिका पर जारी हुआ है जिन्होंने 1998 में हाईकोर्ट द्वारा इस क्षेत्र मे निर्माण पर रोक के आदेश की अवमानना का आरोप निगम प्रशासन और जिला प्रशासन पर लगाया है

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