Friday, October 7, 2016

जबलपुर जिले में भी विदेशी फटाखों के विक्रय पर लगा प्रतिबंध

जबलपुर जिले में भी विदेशी फटाखों के विक्रय पर लगा प्रतिबंध

जबलपुर।जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर महेश चन्द्र चौधरी ने जिले में विदेशी फटाखों के विक्रय, संग्रहण एवं भण्डारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्री चौधरी ने इस बारे में आज एक आदेश जारी कर सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों को फटाखा दुकानों का निरीक्षण करने और इस दौरान आयातित विदेशी फायर क्रेकर्स का विक्रय या भण्डारण पाये जाने पर विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 127 एवं 128 के तहत कार्यवाही करने के सख्त निर्देश भी दिये हैं।
कलेक्टर चौधरी ने आयातित फटाखों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल किये जाने की जानकारी देते हुए कहा कि विदेशों में निर्मित फटाखे भारत के ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। इन फटाखों का रखरखाव कठिन होता है और ये कभी भी फट सकते हैं। इनके उपयोग से न केवल पर्यावरण को नुकसान है, बल्कि बच्चों के लिये ये और भी ज्यादा हानिकारक हैं।

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